राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

14 साल की सरपंच के निर्वाचन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों को जारी किया नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर में 14 साल 6 महीने की महिला सरपंच के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और सरपंच को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही सरपंच का निर्वाचन निरस्त करने के लिए भी पूछा है.

jaipur news rajasthan news
राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को जारी किया नोटिस

By

Published : Sep 23, 2020, 9:37 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर की पिपरोन ग्राम पंचायत में 14 साल 6 महीने की महिला सरपंच के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और सरपंच रेखा देवी सहित कई लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही अदालत ने सरपंच का निर्वाचन निरस्त करने के लिए भी पूछा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने ये आदेश भूपेंद्र कुमार की याचिका पर दिए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को जारी किया नोटिस

अधिवक्ता आरके गौतम ने अदालत को बताया कि, जनवरी 2020 में रेखा देवी पिपरोन गांव के सरपंच पद पर निर्वाचित हुईं थी. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए सरकारी स्कूल से रेखा देवी की जन्म तिथि मांगी तो पता चला कि रेखा देवी की जन्म तिथि 20 जून 2005 है. ऐसे में चुनाव के समय रेखा देवी की उम्र महज 14 साल 6 महीना ही थी.

ये भी पढ़ेंःराजस्थान सरकार कानून में संशोधन कर आत्महत्या पर अंकुश लगाए : रामलाल शर्मा

याचिका में कहा गया कि, रेखा देवी ने अधिकारियों से मिलीभगत कर खुद को 21 साल की उम्र का बताकर मतदाता कार्ड हासिल कर लिया और उसके आधार पर सरपंच पद का नामांकन पत्र भरा था. याचिका में गुहार की गई कि रेखा देवी के सरपंच पद पर निर्वाचन को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details