जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और आरपीएससी को एक नोटिस जारी किया है. वहीं नोटिस के जरिए उन्होंने पूछा है कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती-2016 के प्राणी शास्त्र विषय के खाली रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति क्यों नहीं दी गई. इसके साथ ही अदालत ने प्रतीक्षा सूची को समाप्त नहीं करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश डॉ. शिखा पाटनी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता श्वेता पारीक ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने साल 2016 में कॉलेज व्याख्याता प्राणी शास्त्र के 83 पदों पर भर्ती निकाली. आयोग की ओर से परिणाम जारी करने के बाद 23 अगस्त 2018 को अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी जारी की. भर्ती में कुछ पद रिक्त होने के चलते प्रतीक्षा सूची से पूर्व में दो अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई.