राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

राजस्थान हाई कोर्ट ने टोंक कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी कर मांगा जवाब

राजस्थान हाई कोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद बीसलपुर बांध के डूब क्षेत्र और भांसू गांव से अतिक्रमण नहीं हटाने पर टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल को अवमानना नोटिस जारी किए हैं.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
टोंक कलेक्टर को अवमानना नोटिस

By

Published : Jul 27, 2021, 5:43 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाई कोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद बीसलपुर बांध के डूब क्षेत्र और भांसू गांव से अतिक्रमण नहीं हटाने पर टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश दिनेश कुमार सैनी और अन्य की अवमानना याचिका पर दिए.

पढ़ेंःRAS भर्ती 2021: एक्स-सर्विसमैन कोटे में दूसरे राज्यों के पूर्व सैनिक भी आवेदन कर सकेंगे...राजस्थान के सेवानिवृत्त सैनिकों में रोष

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गत 16 फरवरी को टोंक कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी कमेटी को याचिका में बताए गए डूब क्षेत्र और चारागाह भूमि से दो माह में अतिक्रमण हटाने को कहा था.

याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है. ऐसे में दोषी अधिकारी को अदालती आदेश की अवमानना को लेकर दंडित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने टोंक कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details