जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और जयपुर पुलिस कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालती आदेश की पालना में कांस्टेबल भर्ती में चयनित महिला अभ्यर्थी की दक्षता परीक्षा क्यों नहीं ली गई. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश समोतरा कसाना की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पूर्व में कांस्टेबल भर्ती में चयन हुआ था, लेकिन उस समय याचिकाकर्ता के गर्भवती होने के चलते वह दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी. वहीं मामले में हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2019 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता की डिलीवरी के बाद फिट होने पर दक्षता परीक्षा लेने के निर्देश दिए गए.