जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2018 में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रवि कुमार मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
याचिका में अधिवक्ता मुनीश भारद्वाज ने अदालत को बताया कि एलडीसी भर्ती में एसटी वर्ग की कट ऑफ 172 अंक गई थी. जबकि याचिकाकर्ता ने 182 अंक हासिल किए थे. वहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 11 मार्च को उसे सूचित किया कि उसका कंप्यूटर प्रमाण पत्र वैध नहीं होने के कारण से नियुक्ति नहीं दी जा सकती.