जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासन मंडल की स्ववित्त पोषित योजना में फ्लैट की अनुमानित कीमत कम होने का फायदा खरीदार को नहीं देने पर आवासन मंडल सहित अन्य को नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश रेखा गोयल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि राजस्थान आवासन मंडल ने वर्ष 2014 में स्ववित्त पोषित योजना के तहत मानसरोवर में 93 फ्लैट के निर्माण की योजना बनाई. जिसमें एक फ्लैट की अनुमानित कीमत 51 लाख 50 हजार रुपए आंकी गई. करीब 5 साल तक मौके पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया. वहीं, गत वर्ष जुलाई महीने में मंडल ने ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दे दिया, जिसके अनुसार अब फ्लैट की निर्माण लागत घटने से कीमत घटकर 34 लाख 28 हजार रुपए पर आ गई है.
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