जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की अपील को निस्तारित करते हुए कहा है कि वह डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ खेल सचिव के समक्ष अपील पेश
अदालत ने अपील पेश करने पर खेल सचिव को उसे सात दिन में तय करने को कहा है. अदालत ने अपील के तय होने तक राज्य सरकार को एडहॉक कमेटी गठित नहीं करने को कहा है. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश संघ के सचिव दीपक राज की अपील पर दिए.
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मामले के अनुसार डिप्टी रजिस्ट्रार ने गत 22 मार्च को आदेश जारी कर सुमित गर्ग के जिला संघ को वैध माना था. इसके खिलाफ दीपक राज की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. एकलपीठ ने डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश की अपील खेल सचिव के समक्ष होना बताकर याचिका को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की गई.
वहीं दूसरी तरफ न्यायाधीश अशोक गौड जयपुर जिला क्रिकेट संघ की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें संघ ने रजिस्ट्रार की ओर से याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच करने व अपने समक्ष हाजिर होने को कहा था. हाईकोर्ट ने मामले में गत एक मई को जेडीसीए के पक्ष में स्टे दे रखा है.
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वहीं टोंक जिला क्रिकेट संघ से जुडे मामले में अदालत ने अनंत व्यास की याचिका को खारिज कर दिया है. व्यास ने स्पोर्ट्स कौंसिल सचिव की ओर से उनकी मान्यता वापस लेने के चुनौती दी थी. जिस पर पूर्व में अदालत ने सचिव के आदेश पर स्टे दे दिया था.