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दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमतिः हाईकोर्ट - rajasthan news

जयपुर में बीते दिनों एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग को 14 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी है. साथ ही एसपी को कहा है कि वह तीन मार्च को पीड़िता का सुरक्षित गर्भपात करना सुनिश्चित करें.

नाबालिग से दुष्कर्म की घटना, Minor misdemeanor incident
पीड़िता को गर्भपात की अनुमति

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Published : Feb 29, 2020, 7:32 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई नाबालिग पीड़िता को 14 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी है. अदालत ने दौसा सीएमएचओ और एसपी को कहा है कि वह तीन मार्च को पीड़िता का सुरक्षित गर्भपात करना सुनिश्चित करें.

न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर दिए.याचिका में कहा गया कि पीड़िता का गत दिनों दुष्कर्म होने के चलते वह गर्भवती हो गई थी. फिलहाल वह 14 सप्ताह के गर्भ से है. दुष्कर्म के चलते गर्भवती होने के कारण वह गर्भपात कराना चाहती है.

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ऐसे में उसे इसकी अनुमति दी जाएय जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दौसा सीएमएचओ और एसपी को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं.

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