जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को कहा है कि वह शारीरिक शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर वेतन वृद्धि और ग्रीष्मावकाश का लाभ दिया जाए. अदालत ने इसके लिए पूर्व में दिए आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय करने को कहा है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेम कुमारी व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता जनवरी 1997 में नियुक्त हुए थे. वहीं, उन्हें अप्रेल माह में कार्यमुक्त कर जुलाई माह में वापस कार्य ग्रहण कराया. इसके अलावा उनकी नियुक्ति तिथि जुलाई मानते हुए उनको एक वार्षिक वेतन वृद्धि और ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन भी नहीं दिया गया.