जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 के तहत पुन: मंडल आवंटन को लेकर दायर 125 याचिकाओं का एक साथ निस्तारण कर दिया है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वह इस संबंध में राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन पेश करें. अदालत ने राज्य सरकार को पाबंद किया है कि अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं होने तक याचिकाकर्ताओं को रिलीव नहीं किया जाए. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश रीना और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में भर्ती को लेकर जारी पुन: मंडल आवंटन के दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुने बिना ही उनके मंडल में संशोधन कर दिया. इसके अलावा विधवा, एकल महिला और पति-पत्नी से संबंध में जारी राज्य सरकार की गाइड लाइन की भी अनदेखी की गई है.
इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में राज्य सरकार के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा है. अदालत ने राज्य सरकार का पाबंद किया है कि अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं होने तक याचिकाकर्ताओं को रिलीव नहीं किया जाए.