जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी निकायों में मेयर और सभापति के पदों पर एससी और एसटी को रोटेशन से आरक्षण नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश योगेन्द्र कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिए. अदालत ने माना कि चुनाव प्रक्रिया आरंभ होकर 196 निकायों में से 55 निकायों में चुनाव भी हो चुके हैं. अदालत ने कहा कि इन पदों पर आरक्षण देने के संबंध में बनाई गई नीति को गलत नहीं माना जा सकता.
याचिका में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 43 को चुनौती देते हुए कहा गया कि शहरी निकाय में मेयर और सभापति के पद एससी व एसटी वर्ग की जनसंख्या व रोस्टर के आधार पर बारी-बारी से आरक्षित रखने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं किया गया.