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हत्या और डकैती के आरोपी की जमानत याचिका खारिज... - राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनू में ज्वैलर की हत्या और डकैती के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी योगेश कुमार की जमानत पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, Rajasthan High Court rejects bail plea
राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

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Published : Dec 14, 2020, 8:53 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनू में ज्वैलर की हत्या कर लाखों रुपए के जेवरातों की डकैती के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी योगेश कुमार की जमानत पर दिए.

याचिकाकर्ता की ओर से जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में सह आरोपियों की पूर्व में जमानत हो चुकी है. वहीं उसके पास ना तो कोई हथियार था और ना ही अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई साक्ष्य है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेर सिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 सितंबर 2019 को कोतवाली थाना इलाके में ज्वैलरी की दुकान में दिनदहाड़े डकैती डाली थी.

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वहीं, आरोपियों ने मौका देखकर दुकान से बाहर भागे संचालक जतिन सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. सीसीटीवी में आरोपियों के फुटेज दर्ज हुए हैं. याचिकाकर्ता सह आरोपियों को जमानत मिलने के आधार पर खुद जमानत लेने का अधिकारी नहीं हो जाता है. याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है. इसके खिलाफ 13 आपराधिक मामले भी लंबित हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

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