जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनू में ज्वैलर की हत्या कर लाखों रुपए के जेवरातों की डकैती के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी योगेश कुमार की जमानत पर दिए.
याचिकाकर्ता की ओर से जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में सह आरोपियों की पूर्व में जमानत हो चुकी है. वहीं उसके पास ना तो कोई हथियार था और ना ही अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई साक्ष्य है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेर सिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 सितंबर 2019 को कोतवाली थाना इलाके में ज्वैलरी की दुकान में दिनदहाड़े डकैती डाली थी.