जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर और प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में नियुक्तियों का रास्ता साफ कर दिया है. हाईकोर्ट ने भर्तियों को रद्द करने की गुहार करते हुए दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने भर्तियों को अंतिम रूप देने पर लगी रोक को भी हटा दिया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश पूजा गोदारा अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए.
याचिकाओं में कहा गया कि परिणाम तैयार करने वाली फर्म के कुछ लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था. जांच में आया कि यह लोग रुपए लेकर अभ्यर्थियों को अधिक अंक दिलाते थे. इसी फर्म ने प्रदेश में कृषि पर्यवेक्षक सहित अन्य भर्तियों का परिणाम तैयार किया था.