जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की की बरामदगी को लेकर दिए गए दिशा-निर्देश की पालना नहीं करने और थानाधिकारी के अदालत में बिना केस डायरी पेश होने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने भरतपुर पुलिस अधीक्षक को 8 अगस्त को पेश होकर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है. वहीं अदालत ने उच्चैन थाने के लापरवाह पंजाव सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए (Court directs to take action against SHO) हैं. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश संदीप तिवाड़ी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि थानाधिकारी स्तर का अधिकारी अदालती आदेश के बावजूद बिना केस डायरी और बिना तथ्यों की जानकारी के हाईकोर्ट में पेश हो रहा है, जबकि पिछली सुनवाई को उसने लापता की बरामदगी के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था. अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी अदालती आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं और अदालत में लापरवाह रवैये के साथ पेश हो रहे हैं.
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