जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती-2021 में ईडब्ल्यूएस को ऊपरी आयु सीमा में छूट देने से इनकार करते हुए इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अनिल कुमार शर्मा की याचिका पर दिए.
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 25 जुलाई को होने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं. ऐसे में इस स्तर पर चयन प्रक्रिया को रिवाइज नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने यह भी माना कि भर्ती की अधिसूचना जारी करते समय नियमों में संशोधन नहीं हुआ था.
याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत पांच जनवरी को एडीजे के 60 पदों पर भर्ती निकाली, जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित रखे गए. लेकिन अन्य आरक्षित वर्गों की तरह ईडब्ल्यूएस वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया गया. याचिका लंबित रहने के बाद राज्य सरकार ने गत 30 जून को नियमों में संशोधन कर ईडब्ल्यूएस को ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान किया. इसके बावजूद भी ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट नहीं दी जा रही है, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है.