जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी कॉलेजों की ओर से तय सीटों से अधिक पर विद्यार्थियों को दिए गए एडमिशन को नियमित करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने कॉलेज प्रशासन को कहा है कि विद्यार्थियों का एक साल खराब करने के कारण उनसे वसूली गई फीस दस हजार रुपए के हर्जाने के साथ लौटाए. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश टोंक जिले की आरएनटी मेमोरियल कॉलेज, विवेक महाविद्यालय और शिव महाविद्यालय की याचिका को खारिज करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अवैध एडमिशन को लेकर कोर्ट की कोई सहानुभूति नहीं है. कानूनन इन सीटों पर हुए एडमिशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि विद्यार्थियों को भी देखना चाहिए कि जहां वे प्रवेश ले रहे हैं, वे स्वीकृत सीटें हैं या नहीं.