जयपुर.राजस्थानपुलिस कांस्टेबल भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा (Rajasthan High Court Order) फैसला सुनाया है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर और झुंझुनूं में दर्ज एफआईआर के सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश मेहरचंद, प्रमोद, संदीप कुमार, सत्येन्द्र कुमार, महिपाल, नरेन्द्र कुमार और सतवीर की जमानत याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से (Rajasthan Police Recruitment) कहा गया कि वे मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश करना चाहते हैं. इसलिए उन्हें मौजूदा अर्जी को वापस लेने की मंजूरी दी जाए. इस पर अदालत ने आरोपियों को जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति देते हुए अर्जियों को खारिज कर दिया है. इस दौरान राज्य के एएजी घनश्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपियों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले ही उसके पेपर आउट कर उन्हें बड़ी धनराशि में अन्य लोगों को बेचान किया है. आरोपियों ने परीक्षा से पहले पेपर आउट करने का गंभीर अपराध किया है. इसलिए उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया जाए.