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लाइब्रेरियन पद पर नियुक्तियां देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - Rajasthan News

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी लाइब्रेरियन भर्ती-2018 पेपर लीक मामले में एसओजी को त्वरित जांच पूरी करने के आदेश देते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश पूरणमल यादव और अन्य की याचिका पर दिए. इसके साथ ही अदालत ने याचिका पर सुनवाई 6 मई को रखी है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

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Published : Apr 5, 2021, 10:22 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी लाइब्रेरियन भर्ती-2018 पेपर लीक मामले में एसओजी को त्वरित जांच पूरी करने के आदेश देते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश पूरणमल यादव और अन्य की याचिका पर दिए. इसके साथ ही अदालत ने याचिका पर सुनवाई 6 मई को रखी है.

नियुक्तियां देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लाइब्रेरियन के 700 पदों पर वर्ष 2018 में भर्ती निकाली गई थी. भर्ती की लिखित परीक्षा 29 दिसंबर 2019 को ली गई, लेकिन पेपर लीक होने के कारण एक जनवरी 2020 को रद्द कर दी गई. वहीं, गत 19 सितंबर को लिखित परीक्षा पुन: आयोजित की गई.

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भर्ती का पेपर पुन: लीक होने को लेकर याचिकाकर्ता ने एसओजी में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर एसओजी जांच कर रही है. वहीं जांच पूरी हुए बिना बोर्ड ने गत 25 मार्च को अंतिम परिणाम जारी कर दिया. ऐसे में नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए. सुनवाई के दौरान एसओजी के जांच अधिकारी अदालत में पेश हुए. उन्होंने बताया कि प्रकरण में कुछ अभ्यर्थियों से पूछताछ की गई है. मामले में अनुसंधान पूरा होने की संभावना है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मामले की त्वरित जांच करने के आदेश देते हुए नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी है.

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