जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 18 के चुनाव कराने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रधान और उप प्रधान के चुनाव के लिए याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए मत को बंद लिफाफे में रखने को कहा है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश विजेन्द्र कुमार की याचिका पर दिए.
याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 18 से पार्षद निर्वाचित हुआ था. वहीं राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के तीसरी संतान होने का हवाला देकर उसके चुनाव को रद्द करते हुए इस पार्षद पद को खाली घोषित कर पुन: चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी. दूसरी ओर प्रधान और उप प्रधान के चुनाव में याचिकाकर्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुका है.