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लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड 18 के चुनाव पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक - लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति चुनाव

राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 18 के चुनाव कराने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रधान और उप प्रधान के चुनाव के लिए याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए मत को बंद लिफाफे में रखने को कहा है.

Rajasthan High Court, Laxmangarh Panchayat Samiti election
लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड 18 के चुनाव पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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Published : Jan 22, 2021, 9:21 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 18 के चुनाव कराने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रधान और उप प्रधान के चुनाव के लिए याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए मत को बंद लिफाफे में रखने को कहा है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश विजेन्द्र कुमार की याचिका पर दिए.

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 18 से पार्षद निर्वाचित हुआ था. वहीं राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के तीसरी संतान होने का हवाला देकर उसके चुनाव को रद्द करते हुए इस पार्षद पद को खाली घोषित कर पुन: चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी. दूसरी ओर प्रधान और उप प्रधान के चुनाव में याचिकाकर्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुका है.

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याचिका में कहा गया कि उसके तीसरी संतान चुनाव के बाद हुई है. ऐसे में उसे ना चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता था और ना ही उसे पार्षद पद से हटाया जा सकता है. इसके अलावा उसकी ओर से प्रधान और उप प्रधान के चुनाव के लिए डाले गए मत को भी नष्ट किया जा सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने वार्ड 18 के चुनाव कराने पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता के मत को बंद लिफाफे में रखने को कहा है.

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