जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने खेल कोटे की पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2019 में अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने मामले में गृह सचिव और डीजीपी सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश (Rajasthan High Court ordered) जग दातार सिंह व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 23 दिसंबर 2019 को कुश्ती, हॉकी और हैंडबॉल सहित अन्य खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पुलिस उपनिरीक्षक पद पर भर्ती निकाली. विभाग की ओर से 13 जनवरी को एसएमएस स्टेडियम में ट्रायल आयोजित किया गया. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. वहीं विभाग ने 25 जनवरी को परिणाम जारी किया. लेकिन उसमें याचिकाकर्ताओं को चयन से वंचित कर दिया.