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Rajasthan High Court: नरेगा में तैनात जेटीए को हटाने पर रोक

महात्मा गांधी नरेगा योजना में जेटीए पद पर लगे संविदाकर्मी को हटाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने एसीएस ग्रामीण विकास और सवाई माधोपुर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

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Published : Aug 11, 2021, 8:45 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में जेटीए पद पर लगे संविदाकर्मी को हटाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने एसीएस ग्रामीण विकास और सवाई माधोपुर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश ध्रुव जाट की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सवाई माधोपुर की बौंली पंचायत समिति में जेटीए पद पर तैनात है. गत 27 जुलाई को विभाग ने योजना के तहत हुए निर्माण कार्य की माप पुस्तिका में फर्जी एंट्री करने का आरोप लगाते हुए पद से हटा दिया और भविष्य में जेटीए के तौर पर नियुक्ति से डिबार कर दिया.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को हटाने से पहले सुनवाई का मौका नहीं दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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