राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

बुधवाली को वक्फ बोर्ड चेयरमैन पद के चुनाव में शामिल करने पर रोक, जानिये पूरा माजरा - Khanu Khan Budwali

राजस्थान हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के निवर्तमान चेयरमैन खानू खान बुधवाली को बोर्ड के चेयरमैन पद के चुनाव में शामिल करने पर रोक लगा दी है. जानिये क्या है पूरा मामला...

High court jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट

By

Published : Sep 21, 2021, 7:48 PM IST

जयपुर. अदालत ने प्रमुख अल्पसंख्यक सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कुलदीप रांका को कहा है कि वे बुधवाली को चुनाव में शामिल नहीं करें. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अधिकारियों सहित खानू खान बुधवाली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अब्दुल वाहिद व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि अधिवक्ता अमानुल्लाह खान ने अदालत को बताया कि वक्फ बोर्ड के निवर्तमान चेयरमैन खानू खान बुधवाली के खिलाफ व्यक्ति विशेष को कोटा शहर का अध्यक्ष बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की डील करने और वक्फ संपत्ति को बेचने की शिकायत है.

बुधवाली को चुनाव में शामिल करने पर रोक...

इस शिकायत को मुख्यमंत्री कार्यालय से अल्पसंख्यक विभाग में भेजा गया. वहीं, विभाग ने इसकी जांच वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप दी. याचिका में कहा गया कि बोर्ड के सीईओ का पद चेयरमैन के अधीन होता है. इसलिए सीईओ बोर्ड चेयरमैन की जांच नहीं कर सकता.

पढ़ें :सिर मुंडवाने से आहत युवक के आत्महत्या मामले में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, एक सप्ताह में मांगा जवाब

ऐसे में प्रकरण की जांच प्रमुख सचिव या एसीबी जैसे एजेंसी से कराई जाए और तब तक खानू खान बुधवाली को चेयरमैन पद के चुनाव में शामिल नहीं किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बुधवाली को चुनाव में शामिल करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details