जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2019 में बैडमिंटन के खिलाडियों को खेल कोटे के तहत पात्र नहीं मानने पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव, डीजीपी और आईजी भर्ती को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मुस्कान कुमावत की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने पिछले 28 दिसंबर को पुलिस उपनिरिक्षक पद की भर्ती निकाली. नियमों के तहत दस फीसदी सीट खिलाडी कोटे की होती हैं, लेकिन भर्ती में चुनिंदा खेल के खिलाडियों को ही पात्र माना गया. जबकि बैडमिंटन सहित ओलंपिक एसोसिएशन और इंटर युनिवर्सिटी से संबंद्ध खेलों को भर्ती में शामिल नहीं किया गया.