जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित दृष्टिहीन दिव्यांग को गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश टोंक निवासी विभा शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि दिव्यांग याचिकाकर्ता का भर्ती में चयन होने के बाद विभाग ने उसे स्वयं के गृह जिले में नियुक्ति देने के बजाय 400 किलोमीटर दूर जोधपुर जिला आवंटित कर दिया. जबकि याचिकाकर्ता से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को आसपास के जिले आवंटित किए गए हैं.