जयपुर. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रजनीश पारसर व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती में उच्च मेरिट हासिल की थी. इसके बावजूद भी उन्हें बाड़मेर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूल आवंटित की गई है.
तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 : उच्च मेरिट वालों को गृह जिला आवंटित नहीं करने पर HC ने मांगा जवाब - rajasthan high court
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में उच्च मेरिट हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को गृह जिला आवंटित नहीं करने पर शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018
जबकि उनसे मेरिट में काफी नीचे स्थान रखने वाले दूसरे अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले या आसपास का जिला आवंटित किया गया है. विभाग की ओर से उच्च मेरिट वालों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हुए यह कार्रवाई की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.