जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने शांतिनगर, राजीव नगर और हसनुपरा बी व सी को अजमेर रोड से जोड़ने वाले आम रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाने पर मुख्य सचिव, प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, जेडीए और निगम आयुक्त सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश नारायण सिंह की जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि शांति नगर सहित आसपास की कॉलोनियों को अजमेर रोड से जोड़ने के लिए करीब चार दशक पहले डॉ. व्यास और जोशी के भवनों के बीच से रास्ता निकाला गया था. वहीं, बाद में यहां अतिक्रमण हो गया. मामले में हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2009 को यहां से दो माह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए. इसके बावजूद यहां से अतिक्रमण हटाने के बजाए सामुदायिक भवन का निर्माण कर दिया.