जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से पूछा है कि उन्होंने मासिक जीएसटी रिटर्न, अमेंस्टी स्कीम व अन्य टैक्स संबंधित औपचारिकता फाइल करने की अवधि में छूट क्यों नहीं दी है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महान्ति और न्यायाधीश एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश जयपुर टैक्स बार एसोसिएशन की पीआईएल पर दिया.
जनहित याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन व बंद के हालात देखते हुए सभी न्यायिक और न्यायिक अधिकरण से संबंधित प्रक्रियाओं में आगामी आदेश तक समय सीमा बढ़ाने के लिए कहा है.