जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती- 2018 में एसटी महिला के लिखित तलाकनामा को तवज्जों नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव से जवाब मांगा है. इसके साथ ही एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश बीना कुमारी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती- 2018 में तलाकशुदा कोटे में आवेदन किया था. याचिकाकर्ता एसटी जाति से होने के चलते उस पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. ऐसे में उसने अपने समाज के रीति-रिवाज के अनुसार लिखित में तलाकनामा कर लिया.