जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य सचिव और प्रमुख आईटी सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज सहित अन्य सूचनाएं उनके परिजनों को देने के लिए क्या किया जा रहा है. साथ ही अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए आदेशों की पालना में क्या कार्रवाई हुई है.
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश सूरज महावर की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता शालिनी श्योराण ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 19 जून को सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे कि वे कोरोना मरीजों के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन करें. इसके साथ ही कोरोना अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे और हेल्पडेस्क लगाने के साथ ही परिसर में एक सीमा तक मरीज के अटेंडेंट को रहने की अनुमति दें.