जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक जिले की निवाई तहसील के राहोली गांव में बीसलपुर बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए किसानों को कृषि भूमि का आवंटन नहीं करने पर अधिकारियों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस संबंध में राजस्व सचिव, जिला कलेक्टर टोंक व अतिरिक्त कलेक्टर पुनर्वास व भूमि अवाप्ति अधिकारी से जवाब मांगा है.
न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश भोजराज मीणा की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता विकास सोमानी ने बताया कि याचिकाकर्ता को बीसलपुर बांध परियोजना के तहत 2006 में एसडीएम निवाई ने जमीन का आवंटन किया था. लेकिन इस जमीन का कब्जा अतिक्रमण होने के चलते कभी भी स्थानीय प्रशासन ने नहीं संभलाया. साथ ही 28 जुलाई 2014 के कार्यालय तहसीलदार के पत्र से उसे आवंटित की गई जमीन के नामांतरण को भी रोक दिया. जमाबंदी से आवंटी का नाम भी हटा दिया.