जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त और दौसा आरटीओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि बिना आदेश जारी किए सिकंदरा से गुढ़ा रामचंदजी मार्ग पर बस चलाने का लाइसेंस कैसे जारी किया गया. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश धर्म सिंह की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत बस चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने से पूर्व विभाग की ओर से आदेश जारी किया जाता है, ताकि कोई विवाद होने पर आदेश को अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी जा सके, इसके बावजूद दौसा आरटीओ ने बिना कोई आदेश जारी किए सीधे अपनी पसंद के लोगों को सिकंदरा से गुढ़ा रामचंदजी तक बस चलाने का लाइसेंस दे दिया.