जयपुर.राजस्थान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में प्रदेश के मॉल कोचिंग सेंटर्स, मल्टीप्लेक्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम के संबंध में दिए निर्देशों की पालना रिपोर्ट मांगी (Court ask report of fire safety system) है. जस्टिस प्रकाश गुप्ता और जस्टिस अनूप ढंड की खंडपीठ ने यह आदेश कुणाल रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि जयपुर में बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए 70 मीटर ऊंचा हाइड्रोलिक लेडर मंगवा लिया है और उसे नगर निगम को सुपुर्द किया जा चुका है. इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि आग केवल राजधानी में ही नहीं, बल्कि किसी भी शहर की इमारत में लग सकती है. राज्य सरकार ने अन्य शहरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है और ना ही फायरमैन के लिए कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर राज्य सरकार को मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.