जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बदरवास स्थित अस्सी फीट रोड के अतिक्रमण के मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि मामले में अवमानना करने वाले अधिकारी को दंडित करने से पहले जरूरी है कि जेडीसी 17 दिसंबर को अदालत(Rajasthan High Court ask JDC to appear in court on 17th December) में पेश हों.
अदालत ने जेडीसी को कहा है कि वे शपथ पत्र पेश कर बताएं कि करीब 26 माह बीतने के बाद भी अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं की गई. न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश बदरवास विकास समिति की अवमानना याचिका पर दिए.