जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले में बार-बार बुलाने के बावजूद जांच अधिकारी के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने 14 मई को जांच अधिकारी को पेश होने को कहा है. ऐसा नहीं होने पर अदालत ने पुलिस आयुक्त को पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं.
न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल ने यह आदेश गौरव सोनी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील शेर सिंह महला ने अदालत को बताया कि उनकी ओर से दो बार जांच अधिकारी को अदालती आदेश की जानकारी देते हुए पेश होने को कहा जा चुका है.