जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने वरीयता में आने के बावजूद RTE के तहत छात्र को प्रवेश नहीं देने पर राज्य सरकार और कोटा के निजी स्कूल से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश जिबरील की अपने अभिभावक के जरिए दायर याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि आरटीई के तहत 25 फीसदी सीटों पर वंचित तबके के विद्यार्थियों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है. याचिकाकर्ता ने कोटा के निजी स्कूल में आरटीई के तहत आवेदन किया था लेकिन वरीयता में आने के बावजूद उसे प्रवेश नहीं दिया गया.