जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी (GST evasion worth crores of rupees Jaipur) मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी रामचंद्र विश्नोई, हिम्मत सिंह और हेमंत त्यागी की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए.
जमानत याचिकाओं में कहा गया कि वे बेकसूर हैं और उन्हें मामला में फंसाया गया है. इसके अलावा अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रवीण जांगिड़ प्रकरण में मुख्य आरोपी है. प्रकरण में प्रवीण जांगिड़ को भी पहले भी जमानत का लाभ दिया जा चुका है. वहीं याचिकाकर्ता दस जुलाई से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं. विभाग की ओर से प्रकरण के सारे दस्तावेज पूर्व में ही जब्त किए जा चुके हैं. ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए.