जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों की रोकथाम के लिए विदेशों की तर्ज पर शादी के समय एग्रीमेंट बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका में दखल से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने रविकांत अग्रवाल की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.
जनहित याचिका में कहा गया कि महिलाओं के संरक्षण के लिए बने दहेज प्रताड़ना कानून, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम और वैवाहिक मुकदमों में कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है. इन कानूनों से संबंधित वैवाहिक विवाद के लाखों मुकदमे हर साल देश की अदालतों में दायर होते हैं लेकिन यदि शादी के पहले ही दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट करने का प्रावधान लागू हो जाए तो ऐसे मुकदमों पर लगाम लग सकती है.