जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2010 में साल 2017 में नियुक्त हुए सिपाही को पूर्व में लगे अन्य सिपाहियों के समान वरिष्ठता और अन्य सेवा परिलाभ देने के आदेश दिए हैं. हाइकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश कांस्टेबल संजय कुमार की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि साल 2010 की कांस्टेबल भर्ती में अधिकांश अभ्यर्थियों को साल 2013 और साल 2014 में नियुक्ति दी गई थी. जबकि मामला हाइकोर्ट जाने के चलते याचिकाकर्ता को साल 2017 में नियुक्ति दी गई. याचिका में कहा गया कि यदि विभाग की ओर आरक्षण के प्रावधानों की पालना कर ली जाती तो याचिकाकर्ता को भी अन्य अभ्यर्थियों के समय ही नियुक्ति दी जा सकती थी.