जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की शैक्षणिक सत्र 2020-21 की फीस को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय, राज्य के शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है. जिसमें 15 सितंबर तक उनसे जवाब तलब किया गया है.
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश शैलेश नाथ सिंह की जनहित याचिका पर दिए हैं. जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश के 35 हजार गैर सरकारी स्कूलों में करीब 9 लाख शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं, जो करीब 60 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन कोरोना संक्रमण की मौजूदा परिस्थितियों में इन बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अधिकार से वंचित रहने की पूरी संभावना है. ऐसे में राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों के आधार पर फीस का पुनर्भरण करना चाहिए. जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो.