जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आंगनबाडी पर्यवेक्षक भर्ती और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दस फीसदी आरक्षण नहीं देने पर राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश मोहित कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिकाओं में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी और आर्थिक पिछड़ों को दस फीसदी आरक्षण देने के लिए गत फरवरी माह में अधिसूचनाएं जारी हुई थी.