जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-1986 में साल 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने को कहा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश बालकिशन पारीक और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं का चयन वर्ष 1986 की एलडीसी भर्ती में वर्ष 2004 के बाद हुआ था. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है कि जनवरी 2004 से नए अंशदायी पेंशन योजना लागू हो गई है.