जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 से जुड़े मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से पूछा है कि भर्ती में प्रदेश के बाहर के दिव्यांग प्रमाण पत्र को मान्यता क्यों नहीं दी गई है. इसके साथ ही अदालत ने एक पर याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक त्यागी की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का शिक्षक भर्ती में दिव्यांग कोटे में चयन हो गया था. वहीं विभाग ने उसे यह करते हुए नियुक्ति से मना कर दिया कि उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदेश के बाहर का है.