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किसान हित में सरकार का बड़ा फैसला : ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को मिलेगा फसली ऋण

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Published : Jun 4, 2021, 10:22 PM IST

राजस्थान के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि साल 2018 और 2019 में ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा. राज्य सरकार की ओर से किसान हित में लिए इस फैसले से प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा.​

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जयपुर.कोरोना महामारी के संकट के बीच अब प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. साल 2018 और 2019 में ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा. राज्य सरकार की ओर से किसान हित में लिए इस फैसले से प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा.​ यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी.

आंजना ने बताया कि प्रदेश में साल 2018 और 2019 में हुई ऋण माफी में ऐसे किसान जिनकी ओर से 5 हजार रु. से अधिक राशि का अवधिपार फसली ऋण बकाया था और वर्तमान में कोई ऋण बकाया नहीं था, को फसली ऋण वितरित नहीं किया जा रहा था. जिससे ऐसे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से खरीफ 2021 फसली चक्र से अल्पकालीन साख सुविधा से जोड़ते हुए फसली ऋण मुहैया कराने का निर्णय किया है.​ सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे किसानों को राशि 25 हजार रु. या उसकी साख सीमा जो भी कम हो के आधार पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.

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उन्होंने बताया कि बैंकों की तरलता के आधार पर आगामी फसली चक्रों में फसली ऋण राशि में वृद्धि की जाएगी. उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों को अल्पकालीन साख सुरक्षा के अन्तर्गत लाने के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था.​ आंजना ने बताया कि प्रदेश के सभी किसानों को सहकारी फसली ऋण की सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि 5 हजार रु. से कम अवधिपार राशि के बकाया ऋण वाले किसानों को पहले से फसली ऋण दिया जा रहा था. सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश के सभी किसान अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण के दायरे में आ गए हैं.

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