जयपुर. अब सहकारी समिति केवल राज्य सरकार और स्थानीय निकायों से भूमि आवंटित करवा कर ही योजना विकसित कर पाएंगी. सहकारी नियम के अनुसार सहकारी समिति अन्य संस्थाओं या व्यक्ति और खातेदार से सीधे भूमि नहीं खरीद सकेगी.
सभी स्थितियों में सोसाइटी केवल एक ही योजना सृजित कर सकती है. इससे ज्यादा योजना विकसित करने पर कानूनी रोक रहेगी. सहकारिता विभाग ने गृह निर्माण सहकारी समितियों के पर नियम संशोधित करते हुए आदर्श उप नियम के प्रारूप तैयार किया है. इसके तहत सभी उप पंजीयक सहकारी समितियों को निर्देशित किया गया है. सहकारिता विभाग में यह प्रारूप राजस्थान हाई कोर्ट के एक मामले में दिए गए निर्णय के बाद नियमों में संशोधन कर तैयार किया है.