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राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइन, केन्द्र सरकार से भिन्न हैं ये नियम

राजस्थान सरकार ने अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. गृह विभाग की ओर से जारी यह गाइडलाइन 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए प्रभावी रहेगी. राज्य सरकार की गाइडलाइन में केन्द्र सरकार की गाइडलाइन से हटकर कुछ बदलाव किए गए हैं. जो संभवतः प्रदेश में कोरोना हालातों के मद्देनजर उठाए गए हैं.

Jaipur Unlock 4 Guideline
राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन

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Published : Aug 31, 2020, 3:58 AM IST

Updated : Aug 31, 2020, 6:57 AM IST

जयपुर. केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. गृह विभाग की ओर से जारी की गई. यह गाइडलाइन 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए प्रभावी रहेगी. इसके तहत कंटेनमेंट जॉन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा.

सभी संबंधित जिला कलेक्टर गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए संक्रमण के प्रसार की घड़ी को तोड़ने के लिए माइक्रोलेवल पर उपयुक्त कंटेनमेंट जोन चिन्हीकरण और नोटिफाई करेंगे और सख्ती से इसकी पालना भी कराई जाएगी.

अनलॉक 4 में यह गतिविधियां रहेंगी निषेध

अनलॉक-4 की अवधि में कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कई गतिविधियां बंद रहेंगी. जिसमें सभी प्रकार के विद्यालय महाविद्यालय शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रखे जाएंगे. हालांकि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा.

विद्यालय में ऑनलाइन अध्यापन, टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए 21 सितंबर 2020 से 50% शैक्षणिक और आरक्षण एक स्टाफ को स्कूल में बुलाया जा सकेगा. इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से अलग से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी.

  • 21 सितंबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी, लेकिन ऐसा करने से पहले विद्यार्थियों को माता-पिता से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगी. इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जाएगी.
  • इसी तरह उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल शोधार्थी और तकनीकी व व्यवसायिक कार्यक्रमों के ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला से संबंधित कार्य करना होता है के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अनुमत होगी.
  • सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर और ऐसे समान स्थान बंद रहेंगे हालांकि 21 सितंबर से ओपन थिएटर खोलने की अनुमति होगी.
  • 7 सितंबर से मेट्रो रेल का संचालन श्रेणी और तरीके से अनुमत होगा, इसके लिए केंद्रीय शहरी मामलात मंत्रालय एस.ओ.पी जारी करेगा.
  • सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन अकादमिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े सामूहिक आयोजन 21 सितंबर से अनुमत होंगे. ऐसे आयोजनों में अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की होगी और फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर के प्रावधान अनिवार्य होगा. इसमें संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना जरूरी होगा.
  • विवाह संबंधी आयोजन में उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी और इसमें अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. जबकि केंद्र सरकार की गाइड लाइन में यह संख्या 100 है.
  • अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी, और 21 सितंबर तक अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी. जबकि इसके बाद अनुमत व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी.

इनमें से किसी की भी शर्तों के उल्लंघन अपराध की श्रेणी में रखते हुए, भारी जुर्माना और दंड का प्रावधान किया गया है.

कंटेनमेंट जोन के बाहर सशर्त अनुमति रहेगी यह गतिविधियां

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल जिसमें पहले प्रतिदिन 50 व्यक्तियों का आवागमन होता था, उन्हें निम्नांकित शर्तों के अधीन खोला जा सकेगा. इसमें एक समय में पूजा स्थल के अंदर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाए, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो. धार्मिक स्थलों के अंदर सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना जरूरी होगा.

धार्मिक पूजा के अन्य सभी स्थान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर गुरुद्वारा आदि 27 अगस्त 2020 को जारी की गई शर्तों प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के अनुसार 7 सितंबर से खोले जा सकेंगे.

Last Updated : Aug 31, 2020, 6:57 AM IST

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