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निजी स्कूल फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजस्थान सरकार अध्ययन करवा रही है: डोटासरा

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 100 फीसदी फीस लेने की अनुमति दे दी है. SC के इस निर्णय पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करवा रही है. उन्होंने कहा कि अध्ययन के बाद ही आगे एक्शन लिया जाएगा.

Supreme court order in private school fees case, Govind Singh Dotasara
गोविंद सिंह डोटासरा

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Published : Feb 9, 2021, 8:29 PM IST

जयपुर.राजस्थान में निजी स्कूलों की फीस को लेकर सरकार, निजी स्कूल और अभिभावकों के बीच चल रहे विवाद के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 100 फीसदी फीस लेने की इजाजत दे दी है. इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में सही से पक्ष नहीं रखने का आरोप भी लगा दिया है.

'सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजस्थान सरकार अध्ययन करवा रही है'

इसको लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार अध्ययन करवा रही है और अध्ययन करने के बाद ही इस पर आगे का एक्शन लिया जाएगा. डोटासरा ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार किसी भी अभिभावक के साथ किसी भी प्राइवेट स्कूल को कानून से परे जाकर अत्याचार, अन्याय या उसका शोषण नहीं करने देगी.

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'भाजपा की सरकार होती तो वह जनता को लूटवा देती'

वहीं, भाजपा के सवाल खड़े करने पर डोटासरा ने कहा कि हमने तो अभिभावकों को बचाने का प्रयास किया, अगर भाजपा की सरकार होती तो वह जनता को लूटवा देती. उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया उसके अनुसार कोरोना काल में बच्चे जब स्कूल नहीं जा पा रहे थे तो जितना निजी स्कूलों में पढ़ाई करवाई उतना ही फीस ले सकेंगे.

राजस्थान के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने भी राज्य सरकार के इस निर्णय को सही माना. डोटासरा ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अध्ययन किया जाएगा और उसके हिसाब से आगे का निर्णय लेंगे.

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