जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot) ने रविवार को विधानसभा के पूर्व सदस्यों और विभिन्न राजकीय विभागों/उपक्रमों में कार्यरत संविदा कर्मियों (Contract workers) के लिए राहत का पिटारा खोला है.
पूर्व विधायकों के लिए नियमों में ये संशोधन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) के भूतपूर्व सदस्य एवं कुटुम्ब पेंशनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम 2010 के नियम 11 (3) के प्रावधानों में शिथिलता देते हुए विधानसभा के पूर्व सदस्यों को 29 अप्रैल से 31 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए बिना अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (NAC) के निजी मेडिकल स्टोर्स से दवाइयां क्रय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
इससे पहले 29 अप्रैल को जारी वित्त विभाग (finance department) के आदेशों के तहत कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना 2014 (Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme 2014 ) के पैरा 8 (3) (2) में शिथिलता देते हुए 31 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए बिना NAC के निजी दुकानों से दवा खरीदने की अनुमति दी गई थी. वित्त विभाग की ओर से 27 मई 2021 को राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में शिथिलन के लिए आदेश जारी किए गए थे, जिसमें राज्य कर्मचारियों को छूट दी गई थी. दोनों छूट विधानसभा के पूर्व सदस्यों पर लागू नहीं होती है. इसलिए यह शिथिलन दिया गया है.