जयपुर.अनलॉक 3 की संशोधित गाइडलाइन जारी होने के बाद बुधवार से प्रदेश में जिम सेंटर, योगा इंस्टीट्यूट शुरू होंगे. वहीं इसी के साथ सभी को गाइडलाइन की भी पालना करनी होगी. राज्य सरकार ने अनलॉक-3 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. अनलॉक-3 के तहत सरकार ने 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स खोलने की इजाजत दी है.
सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना प्राथमिकता होगी. राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है. राज्य सरकार ने केंद्र की गाइड लाइन की पालना करते हुए जिम में रोजाना वर्क आउट करने वालों की संख्या 40 से घटाकर 15 कर दी है. वर्कआउट पर आने से पहले जिम में अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक होगा. साथ टाइम फिक्स होने के बाद दूसरे ग्रुप के साथ वर्कआउट नहीं कर सकेंगे. जिम में किसी प्रकार से संक्रमण ना फैले. इसको लेकर भी खास इंतजाम करने होंगे.
जिम को सैनिटाइज करना होगा
एक्सरसाइज करने के बाद, 20 मिनट के लिए जिम को सैनिटाइज किया जाएगा. उसके बाद ही जिम के अंदर दूसरे ग्रुप को आने की इजाजत दी जाएगी. जिम के अंदर रखी किसी भी मशीन को छूने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना होगा. इसके बाद ही आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वर्कआउट जारी रख सकते हैं. जिम में किसी प्रकार से संक्रमण ना फैले। इसको लेकर सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा. जिम में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना प्राथमिकता होगी.