जयपुर. कोरोना के खतरे के मध्य नजर प्रदेश की गहलोत सरकार ने प्रदेश में धारा 144 की अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा दी है. गृह विभाग के आदेश के अनुसार 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. कोरोना संक्रमण के आंकड़े भले ही कम आए हो, लेकिन अभी तक यह खत्म नहीं हुआ है. यहीं वजह है कि गहलोत सरकार किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती.
जानकारी के अनुसार सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच धारा 144 की अवधि 1 महीने के लिए और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. गृह विभाग की और जारी किए आदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 को की अवधि 1 महीने तक और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 मार्च को यह अवधि समाप्त होगी. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
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