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कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार ने धारा 144 की अवधि एक महीने और बढ़ाई, अब 21 मार्च तक रहेगी लागू

प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच धारा 144 की अवधि 1 महीने के लिए और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे.

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कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार ने धारा 144 की अवधि एक महीने और बढ़ाई

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Published : Feb 20, 2021, 3:48 PM IST

जयपुर. कोरोना के खतरे के मध्य नजर प्रदेश की गहलोत सरकार ने प्रदेश में धारा 144 की अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा दी है. गृह विभाग के आदेश के अनुसार 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. कोरोना संक्रमण के आंकड़े भले ही कम आए हो, लेकिन अभी तक यह खत्म नहीं हुआ है. यहीं वजह है कि गहलोत सरकार किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती.

जानकारी के अनुसार सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच धारा 144 की अवधि 1 महीने के लिए और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. गृह विभाग की और जारी किए आदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 को की अवधि 1 महीने तक और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 मार्च को यह अवधि समाप्त होगी. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.

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राज्य में कोरोना संक्रमण के बचाव के मध्यनजर प्रदेश में 18 मार्च 2020 और 19 मार्च 2020 को धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की सहिंता 1973 की धारा 144 के अंतगर्त 21 नवम्बर 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था. राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उप धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 21 मार्च तक अवधि बढ़ा दी है.

क्या है धारा 144

सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो. धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है. यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है.

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