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बड़ा फैसला: गहलोत सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में छूट का दायरा और बढ़ाया, जानिए किन प्रतिबंधों से हटी रोक - राजस्थान सरकार ने छूट की सीमा बढ़ाई

राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी गाइडलाइन में संशोधन किया है और कुछ सेवाओं को अनुमति दी है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब रेड जोन में भी Ola Uber, टैक्सी और ऑटो रिक्शा निर्धारित नियमानुसार संचालन हो सकेगा. लॉकडाउन 4.0 में किन-किन सेवाओं को अनुमति दी गई है, नीचे पढ़ें पूरी फेहरिस्त...

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राजस्थान गृह विभाग ने लॉकडाउन- 4.0 के गाइडलाइन में किया संशोधन

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Published : May 26, 2020, 8:30 AM IST

Updated : May 26, 2020, 9:20 AM IST

जयपुर.लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी गाइडलाइन में राज्य सरकार ने संशोधन करते हुए कुछ सेवाओं को अनुमति दी है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब रेड जोन में Ola Uber, टैक्सी और ऑटो रिक्शा निर्धारित नियमानुसार संचालन हो सकेगा.

एयरपोर्ट के साथ ही रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल से नियमानुसार टैक्सी और ऑटो रिक्शा चल सकेंगे. साथ ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर घर से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल के लिए इनका संचालन हो सकेगा. टैक्सी में चालक के साथ अधिकतम यात्री और ऑटो रिक्शा में चालक के साथ सिर्फ 1 यात्री ही सफर कर सकेंगे.

राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा 18 मई 2020 को जारी किए गए लॉकडाउन 4.0 क्रियान्वयन के आदेश में गृह विभाग द्वारा संशोधन आदेश जारी किया गया है. अब कुछ गतिविधियों को नीचे दिए गए प्रतिबंधों के साथ रेड जोन में अनुमति दी गई है.

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यहां-यहां हुआ संशोधन...

  • संशोधन आदेश के अनुरूप अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि टैक्सी (जिनमें Ola Uber आदि जैसे कैब एग्रीगेटर्स शामिल हैं) और ऑटो रिक्शा को इन प्रतिबंधों के साथ रेड जोन में अनुमति दी गई है. एयरपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा अनुमति से एयरपोर्ट्स पर ऑटो रिक्शा टैक्सियां चल सकेंगी.
  • ट्रैफिक पुलिस द्वारा अनुमत की गई संख्या/रोटेशन के अनुसार रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों में टैक्सियों और ऑटो रिक्शा चल सकेंगे. घर से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों के लिए टैक्सी और ऑटो रिक्शा (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) चल सकेंगे.
  • इन्हें इन शर्तों के आधार पर संचालित किया जाएगा कि टैक्सी में ड्राइवर प्लस अधिकतम दो यात्रियों से ज्यादा नहीं होंगे और ऑटो रिक्शा में ड्राइवर प्लस एक यात्री होगा. ड्राइवर मास्क पहनेगा और हर यात्रा के पहले और बाद में गाड़ी की सीट और टच प्वॉइंट्स को सही तरह से सेनेटाइज करेगा. ड्राइवर प्रतीक्षा के प्वाइंट्स जैसे रेलवे स्टेशन पर 6 फुट की उचित सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे. इनका किसी भी तरह उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा.
  • अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि रेड जोन में चलने, टहलने, व्यायाम करने आदि के उद्देश्य से पार्क और सामुदायिक पार्क निम्नलिखित स्थितियों के साथ खोले जा सकते हैं. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजकर 45 मिनट तक या इस समय अवधि में सुबह और शाम की पाली में खुले रह सकते हैं. सभी टच कॉन्टेक्ट संबंधित गतिविधियां जैसे कि ओपन जिम, झूले आदि बंद रहेगी. यदि पार्क के अंदर कोई उपासना स्थल है, तो उस पर प्रतिबंध लागू रहेगा.

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  • किसी भी खास प्वॉइंट पर 5 या इससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा. इन शर्तों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए पार्क के प्रभारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.
  • अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि पान, गुटखा और तम्बाकू आदि की बिक्री पर प्रतिबंध अब हटा दिया गया है. हालांकि सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक और कार्य स्थानों पर थूकना दंडनीय है और यह प्रतिबंध लागू रहेगा.
  • अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि ठेलों, कियोस्क, खाद्य पदार्थ, जूस, चाय या अन्य वस्तुओं की छोटी दुकानों पर सामान बेचने वाले लोगों को पहले से ही अनुमति मिल गई है. हालांकि उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा. स्वच्छता और कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को बनाए रखना होगा.
  • सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा सावधानियों को बनाए रखना होगा. व्यक्तियों का कोई जमावड़ा अनुमत नहीं होगा. ऐसी दुकानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. नगर निगम के अधिकारी विशेष रूप से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे.
Last Updated : May 26, 2020, 9:20 AM IST

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